नई दिल्ली |
देश छोड़ लंदन भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले की सुनवाई पर कहा कि उनके कोर्ट में हाजिर होने पर ही सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि माल्या के पेश होने पर ही कोर्ट उसे सज़ा देगा। केन्द्र सरकार ने आज माल्या को भारत लाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे मे कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की।
माल्या अवमानना का दोषी करार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न करने और अदालत में उपस्थित पर अवमानना का दोषी करार दिया था। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और यूयू ललति की बेंच ने इस मामले पर विचार के लिए 14 जुलाई निर्धारित की थी। अदालत ने इस मामले पर विचार के लिए सोलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से भी राय मांगी थी।