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नई दिल्ली |
हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा में कचरा फेंकने पर आपको 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। गंगा नदी के आसपास डिवेलपमेंट के काम को लेकर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का बड़ा फैसला आया है। एनजीटी ने नदी के आसपास के 100 मीटर के दायरे को ‘नो डिवेलपमेंट जोन’ घोषित कर दिया गया है, यानी इसके आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। यह फैसला हरिद्वार से उन्नाव के बीच के जोन के लिए है।
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