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जबलपुर।
मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (एमपी पीएससी) द्वारा 2015 में की गई 722 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति जबलपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने पीएससी को निर्देश दिए है कि 3 महीने के अंदर नए सिरे से लिस्ट जारी की जाए। मामले में लगी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए है। जिसमें कहा गया था कि डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया और इसमें रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मामला भी शामिल है।
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