दिल्ली |
SYL के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को नहर बनाने के लिए आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हरियाणा नहर बना सकता है तो पंजाब क्यों नहीं, बाकी रही बात पानी की तो पानी बाद में देखा जाएगा पहले नहर बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 महीने का वक्त दिया ताकि वह दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सकें। कोर्ट ने कहा कि वक्त का मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे। अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से SG रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश करेंगे। सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच कर रही है। SYL मामले की सुनवाई कर रही बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस पीसी घोष मई में सेवानिवृत्त हो गए थे।