नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2012 के गैंगरेप और हत्याकांड के चार दोषियों पर आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों की सजा-ए-मौत के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट में बजी तालियां। लोगों ने फैसले का स्वागत किया। बता दें कि चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर.भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ मामले में फैसला सुनाया। इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और निर्भया कांड नाम से चर्चित रहा था।
शीर्ष अदालत ने चारों दोषियों- मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की अपीलों पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। चारों ने 13 मार्च, 2014 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी। इन चारों के अलावा एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को बाल अपराध न्याय बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया था। उसने सुधार गृह में सजा के अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं।