नई दिल्ली |
कांग्रेस की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार ने सूबे में गोहत्या पर रोक लगाने के लिए गोरक्षकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने कानून का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। राज्य सरकार ने कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को कोर्ट से खारिज करने की मांग की है।
कर्नाटक उन 6 राज्यों में शामिल है जो गोरक्षक दलों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। इन राज्यों में कर्नाटक के अलावा गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस एम. एम. शांतनागौधर की सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की बेंच ने इन सभी राज्यों और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों न गोरक्षक सरीखे समूह पर बैन लगा दिया जाए क्योंकि ये कथित तौर पर विभिन्न समुदायों और जातियों में कटुता बढ़ा रहे हैं।
6 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब ताखिल किया है और अपने कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लाटर ऐंड कैटल प्रेजर्वेशन ऐक्ट का बचाव किया है। यह कानून गोरक्षक दलों को छूट देता है।