नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर सभी लोगों का बराबर हिस्सा होगा। अगर कोई सदस्य इस पर हक जताता है कि सब उसका है उसने अर्जित किया है तो उसे कानूनी रूप से साबित करना होगा। न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और अभय स्प्रे ने कहा कि जो व्यक्ति संपत्ति पर दावा करता है कि सब उसका है तो उसे अदालत में साबित करना होगा कि इसे उसने खुद अर्जित किया था। यह व्यक्तिगत तौर पर उसकी जिम्मेदारी होगी।
कानूनी बंटवारा ने होने तक हिंदू परिवार एक
पीठ ने कहा कि हिंदू लॉ में यह मान्यता है कि हिंदू परिवार खाने, पूजा व संपत्ति में एक होता है, जब तक कि कानूनी तौर पर बंटवारा न हो गया हो। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संयुक्त परिवार की कृषि भूमि पर एक सदस्य ने यह कहकर दावा किया था कि इसे उसने खुद अर्जित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने इस जमीन को संयुक्त परिवार की संपत्ति माना था।