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नई दिल्ली |
अब दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल वाहन नहीं चलेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने आज इन वाहनों पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के उसके आदेश में बदलाव की मांग करने वाली केंद्र की याचिका खारिज कर दी है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि एक डीजल वाहन, 24 पैट्रोल वाहनों और 40 सी.एन.जी. वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है।
केंद्र सरकार को बड़ा झटका
एन.जी.टी. के इस आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने एन.जी.टी. के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एन.जी.टी. के पास भेज दिया था। एन.जी.टी. ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी।
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