इंदौर।
महंगी कारों की हेराफेरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के बदमाशों को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ चालान में धारा ही कम कर दी। गिरफ्तारी तो नकली दस्तावेज बनाने और हेराफेरी के आरोप में की और चालान पेश किया धोखाधड़ी की मामूली धारा में। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए चालान लौटा दिया।
23 मार्च को एसटीएफ ने महंगी कारों की हेराफेरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की थी। स्टाफ की कमी की वजह से कार्रवाई में इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद ली गई थी। क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 में केस दर्ज किया था। हिरासत में लिए गए आरोपी इमरान उर्फ नासिर, नावेद, रफीक, शहजाद अली, साबिर, प्रवीण, जुबेर, सलमान और करण मुंबई निवासी हैं और फिलहाल जेल में हैं। पूछताछ में शहर के कुछ लोगों के नाम भी सामने आए थे। हालांकि इनका खुलासा अब तक नहीं हुआ। हाल ही में क्राइम ब्रांच ने जेएमएफसी धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406 में चालान पेश किया। केस डायरी देखते ही कोर्ट ने पुलिस की कारस्तानी पकड़ ली। जिन धाराओं में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी ट्रायल सेशन कोर्ट में चलती है जबकि चालान जिन धाराओं में पेश हुआ उनकी जेएमएफसी कोर्ट में। गड़बड़ी पकड़ में आने पर कोर्ट ने पुलिस ने फटकार लगाते हुए चालान लौटा दिया और इसे धाराएं बढ़ाकर दोबारा पेश करने को कहा। धाराएं बढ़ने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी।