इलाहाबाद |
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनता इंटर कालेज अमरोहा के अर्थशास्त्र विषय के प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति में आरक्षण देने को गलत बताते हुए उसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत प्रोन्नति में आरक्षण अवैध है। साथ ही हीरालाल केस में हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि 5 पद रिक्त होने पर ही एससी, एसटी आरक्षण दिया जा सकता है। कोर्ट ने रिजनल कमिटी को 4 हफ्ते में नियमानुसार प्रोन्नति पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने अर्थशास्त्र के प्रवक्ता की विशेष अपील व याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया था कि याची से 2 वरिष्ठ अध्यापक प्रोन्नति होने तक सेवानिवृत्त हो गए थे। ऐसे में प्रोन्नति को नियमानुसार गलत नहीं माना जा सकता। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम 14 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया है।