नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले, पुरोहित की ओर से मशहूर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। बता दें कि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुरोहित को बेल दिए जाने का विरोध कर रही है। एजेंसी का कहना है कि पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए।
साल्वे ने कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को बेल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इस केस में एक अन्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेल मिल सकती है तो पुरोहित को क्यों नहीं? साल्वे ने एनआईए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही गवाहों के बयानों पर भी सवाल उठाए। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे।