नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से कहा है कि वह केरल के लव जिहाद मामले की जांच करे। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन एनआईए जांच की निगरानी करेंगे। इससे पहले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस से कहा था कि वह मामले में एनआईए को सहयोग दे, ताकि इस मामले में किसी व्यापक आयाम का पता लगाया जा सके।
एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने उसकी शादी को रद्द करते हुए उसे ‘लव जिहाद’ की संज्ञा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। दरअसल, केरल में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह हुआ। हाई कोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया और इसे लव जिहाद की संज्ञा देते हुए लड़की को उसके घरवालों के पास भेज दिया था।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा कि वह मामले की जांच करे और रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वह एनआईए की रिपोर्ट देखने के आगे उस पर विचार करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि यह अकेला केस नहीं है, बल्कि ऐसा ही एक और केस सामने आया था और दोनों मामले एक ही संगठन से संबंधित हैं। वहीं, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर मामले की छानबीन एनआईए करे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।