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नई दिल्ली |
बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक की कानूनी लड़ाई हारने के 71 साल बाद यूपी का शिया वक्फ बोर्ड बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बोर्ड ने 30 मार्च 1946 को ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद को उस जगह बने मंदिर को नष्ट करके बनाया गया था। बता दें कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने वाला है। वक्फ बोर्ड ने दरख्वास्त की है कि अन्य याचिकाओं के साथ उसकी पिटिशन पर भी फैसला किया जाए।
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