नई दिल्ली |
बाजार विनियामक सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को उन 331 संदेहास्पद शेल कंपिनयों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो स्टॉक मार्केट्स से लिस्टेड हैं। काले धन की समस्या से निपटने की कोशिशों के तहत सेबी ने कहा कि इस महीने इन कंपनियों के शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मंगलवार से ही इन शेयरों की ट्रेडिंग दोनों स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई और एनएसई पर रोक दी गई।
शेल कंपनियां वैसी संदेहास्पद संस्थाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर अवैध धन के शोधन में लगाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो शेल कंपनियां काले पैसे को सफेद करने में लगी होती हैं। हालांकि, शेल कंपनी की परिभाषा कंपनीज ऐक्ट में नहीं दी गई है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के मुताबिक, इन सभी लिस्टेड सिक्यॉरिटीज को तत्काल प्रभाव से स्टेज VI ग्रेडेड सर्विलांस मेजर (जीएसएम) में रखा जा चुका है। अगर इस लिस्ट से इतर भी कोई लिस्टेड कंपनी जीएसएम के किसी भी स्टेज के तहत चिह्नित हुई है तो उसे भी सीधे जीएसएम स्टेज VI में डाल दिया जाएगा।