लखनऊ |
बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले में विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के खिलाफ दोबारा मामला खुल सकता है, क्योंकि पूर्व मंत्री को इस मामले में मिली माफी का एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने विरोध किया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ के समक्ष वेणुगोपाल ने दलील दी कि खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, क्योंकि यह न्यायिक काम में दखलअंदाजी का मामला है। उन्होंने दलील दी कि इस तरह से मामले को बंद नहीं किया जा सकता। जिस शख्स को माफी मिली है वह कई मामलों में ऐसे बयान देता रहा है।
गौरतलब है कि खान ने पिछले साल 30 जुलाई को बुलंदशहर में हाइवे पर मां-बेटी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार को राजनीतिक साजिश करार दिया था। वह उस वक्त राज्य के नगर विकास मंत्री थे। 13 वर्षीया बलात्कार पीड़िता ने खान के इस बयान को आधार बनाते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। पीड़िता की मांग थी कि खान के खिलाफ महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए प्राथमिकी दर्ज हो। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सपा नेता को पीड़िता से माफी मांगने को कहा था।