पटना।
बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद लालू प्रसाद यादव को पटना हाईकोर्ट से दूसरा झटका लगा है। अदालत ने राजद द्वारा नीतीश कुमार की नई सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इस यचिका को यह कहते हुए खारिज किया है कि राज्य में बहुमत साबित हो चुका है और कोर्ट इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार का गठन किया गया है।
बता दें कि गठबंधन टूटने के बाद राजद ने नई सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी। राजद का तर्क था कि उसके पास ज्यादा विधायक होने की वजह से राज्य में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन राज्यपाल ने उनकी बजाय नीतीश कुमार को सरकार बनाने दी।
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बड़हरा विधायक सरोज दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की और कहा कि सरकार का गठन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार बन चुकी है और उसने विधानसभा में अब अपना बहुमत साबित कर लिया है, एेसे में कोर्ट इस मामले में क्या करेगा?